तेलंगाना उच्च न्यायालय : आदेश के बावजूद वाहन चालकों को राहत नहीं
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वाहन चालकों को परेशानी से छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि आदेश के एक दिन बाद ही ट्रैफिक पुलिस को लंबित चालान वसूलने के लिए जोर-जबरदस्ती कर रही है। हैदराबाद के वाहन चालकों ने शिकायत की कि उन्हें रोका जा रहा है और बकाया चुकाने के लिए कहा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने एक अंतरिम आदेश में फैसला सुनाया था कि पुलिस गाड़ी की चाभियां नहीं छीन सकती या पुराने जुर्माने का मौके पर ही भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हालांकि वाहन चालकों को वर्दीधारी अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर रुकना और दस्तावेज दिखाना कानूनी रूप से ज़रूरी है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया था कि बकाया वसूलने के लिए चाभियां जब्त करना या गाड़ियों को रोकना गैरकानूनी है।
तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील यशश्री वासुदेव तडिबोइना ने कहा कि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ट्रैफिक पुलिस को पुराने जुर्माने की वसूली के लिए गाड़ी की चाभियां छीनने या मोटर चालकों को बंधक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी चाभियां आपकी संपत्ति हैं। उन्हें छीनना एक जबरदस्ती की रणनीति है जो गरिमा और संपत्ति के अधिकार दोनों का उल्लंघन करती है। उन्होंने आगे कहा कि बिना सुनवाई के ट्रैफिक स्टॉप सजा में नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप मौके पर चालान का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो कानून आपको बिना परेशान हुए इसका विरोध करने का अधिकार देता है।
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दस्तावेज जांच के लिए अभी भी वाहन रोकने की अनुमति
वाहन चालकों की शिकायत के बीच हैदराबाद के एक वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ने कहा कि आदेश के कार्यान्वयन पर स्पष्टता का इंतजार है। हमें अभी तक हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। लिखित आदेश मिलने के बाद फील्ड स्टाफ को प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए गाड़ियों को अभी भी रोका जा सकता है।
इस बीच वाहन चालकों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सड़क किनारे वसूली जारी है। सुरेश कोचाटिल ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल टिवोली क्रॉस रोड्स पर फाइन वसूल रहा है। जब मैंने पूछा कि आदेश का उल्लंघन कैसे हो रहा है, तो दूसरे कांस्टेबल ने मुझसे कहा कि मैं जिससे चाहूँ उससे शिकायत करूँ।
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