तेलंगाना हाईकोर्ट : मिलियन मार्च मामले पर प्रतियाचिका दायर करने का आदेश
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भारास के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री के. तारक रामाराव और हरीश राव के खिलाफ वर्ष 2011 के दौरान मिलियन मार्च के आयोजन को लेकर दर्ज मामलों के संबंध में प्रतियाचिका दायर करने का राज्य सरकार को आदेश दिया। प्रतिवादी संबंधित अधिकारियों और पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी गयी।
मिलियन मार्च के आयोजन को लेकर दर्ज मामलों को खारिज करने के आग्रह के साथ के. चंद्रशेखर राव, केटीआर और हरीश राव द्वारा दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजन कलासिकम की खण्डपीठ ने सोमवार को सुनवाई की। याचिकाओं की समीक्षा कर न्यायाधीश ने प्रतियाचिका दायर करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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