तेलंगाना हाईकोर्ट : भूदान भूमि पर ईडी के मामले को खारिज करने से इनकार
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि माहेश्वरम मंडल के नागारम में अवैध भू कब्जे के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामले की जाँच की जा सकती है। स्पष्टीकरण देते हुए अदालत ने आरोपी एमए अक्षर, लतीफ रहमान शरफान और अब्दुल रहमान शरफान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नागारम के सर्वे नं. 181, 182 और 194 में भूदान भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में दर्ज पुलिस मामले के आधार पर ईडी द्वारा जारी की गई ईसीआईआर को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. श्याम कौशी और जस्टिस सुद्दाला चलपति राव की खण्डपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। खण्डपीठ ने ईडी की उस दलील को स्वीकार किया, जिसमें बताया गया कि मामले की जाँच-पड़ताल के दौरान कई अनियमितताएँ और बड़े पैमाने पर नकदी का लेन-देन हुआ था। वहीं खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें इस मामले को रद्द करने का आग्रह किया गया था।
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