हैदराबाद, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अब 11 डिपो में ‘ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित’ करने का नियम लागू किया।टीजीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि यह कदम हाल ही में बढ़ते हादसों और यात्रियों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
अब ड्यूटी शुरू होने से पहले बस चालक को अपना मोबाइल डिपो सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करना होगा। ड्यूटी पूरी होने पर ही चालक अपना फोन वापस ले सकेगा। आपात स्थिति में चालकों के परिवार के लिए विशेष नंबर उपलब्ध रहेगा और आवश्यक संदेश कंडक्टर के माध्यम से पहुँचाया जाएगा।
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पहले चरण में यह नियम फारुख नगर (हैदराबाद), कुकटपल्ली (सिकंदराबाद), कोल्लापुर (महबूबनगर), संगारेड्डी (मेदक), मिर्यालगुडा (नलगोंडा), विकाराबाद (रंगारेड्डी), उट्नूर (आदिलाबाद), खम्मम (खम्मम), कामारेड्डी (निजामाबाद), पराकला (वारंगल) डिपो में लागू किया गया है। निगम द्वारा बताया गया कि यदि यह पहल सफल रहती है, तो इसे पूरे राज्य के सभी डिपो में लागू किया जाएगा।
