बिल भुगतान को लेकर वित्त प्रधान सचिव पर नाराजगी व्यक्त की उच्च न्यायालय ने
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप सुल्तानिया पर श्रीशैलम परियोजना से चेवेल्ला, विकाराबाद, परिगी, तांडूर और माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए मिशन भगीरथा के तहत एनसीसी कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के बिलों के भुगतान को लेकर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आदेश का पालन न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया गया। न्यायालय ने सवाल उठाया कि यदि कार्य करने वाली कंपनी को बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी का प्रबंधन कैसे किया जाएगा और कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी को इस महीने की 13 तारीख तक बिलों का भुगतान करने और रिपोर्ट पेश करने के पूर्व आदेशों का पालन करना चाहिए। अन्यथा उन्हें स्वयं अदालत की कार्यवाही में उपस्थित होना होगा।
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बिल भुगतान न होने पर एनसीसी ने दायर की अवमानना याचिका
एनसीसी की ओर से न्यायालय में स्वीकृत बिलों के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। श्रीशैलम परियोजना से चेवेल्ला, विकाराबाद, परिगी, तांडूर और माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों तक मिशन भगीरथ के तहत पेयजल योजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए 180.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पी. माधवी देवी ने इस याचिका पर आज सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि भगीरथ परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए वर्ष 2015 में सरकार के साथ समझौता किया गया था। उन्होंने कहा कि काम से संबंधित टोकन जारी करने के अलावा बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इन बिलों का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज सहित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।
इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने संदीप सुल्तानिया द्वारा बजट सत्र शुरू होने के कारण उपस्थिति से छूट माँगने के लिए दायर याचिका की जानकारी दी। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि उचित स्पष्टीकरण दिए बिना उपस्थिति से छूट माँगना उचित नहीं है। न्यायाधीश ने संदीप सुल्तानिया को पिछले आदेश का पालन करने और इस माह की 13 तारीख तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए। साथ ही कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
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