अग्रवाल समाज की प्रस्तावित एजीएम को बताया गया असंवैधानिक

हैदराबाद, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गोयल ने आगामी 12 अप्रैल को उपाध्यक्ष रूपेश कुमार अग्रवाल, मंत्री विकास कुमार केशान तथा कोषाध्यक्ष अचल गुप्ता द्वारा प्रस्तावित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) को पूर्णत असंवैधानिक एवं नियम विरुद्ध करार दिया।

मीडिया चेयरमैन मुकुंदलाल अग्रवाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गोयल के हवाले से कहा गया है कि समाज के संविधान (अनुच्छेद 110 (3)) के अनुसार एजीएम वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाती है। कार्यकाल जून माह में समाप्त होकर जुलाई में आरंभ होता है। अत उक्त प्रस्तावित तिथि भी नियमों के अनुरूप नहीं है।

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यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 23 (3)(एफ) के अनुसार बैठक का नोटिस एवं एजेंडा अध्यक्ष के साथ परामर्श के जरिए होना अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 12 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक को अवैध, असंवैधानिक एवं अमान्य घोषित किया जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अग्रवाल समाज के सभी केंद्रीय समिति सदस्य, शाखाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य उक्त बैठक को निरस्त मानते हुए इसमें भाग न लें।

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