हाईकोर्ट : एक्रिडिएशन नीति को लेकर याचिका दायर

हैदराबाद, राज्य सरकार की एक्रिडिएशन नीति को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार को प्रतियाचिका दायर करने के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रतिवादियों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, सूचना विभाग के आयुक्त और मीडिया अकादमी के अध्यक्ष को प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने एक्रिडिएशन समिति, नियमों के तहत एक्रिडिएशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित योग्यताओं आदि के संबंध में सरकारी आदेश संख्या 22 जारी किया है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने मंगलवार को हाईटेक प्रिंट एण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशन द्वारा इस नीति को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि केबल चैनलों और डिजिटल पत्रकारों को एक्रिडिएशन कार्ड जारी करने के लिए लागू किए गए नियम भेदभावपूर्ण हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

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अधिवक्ता ने कहा कि एक्रिडिएशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने सरकारी आदेश के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की माँग की। खण्डपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वह सरकार की दलील सुने बिना सरकारी आदेश पर रोक नहीं लगाएगा और अगली सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी।

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