हाईकोर्ट ने खारिज की पायनियर की याचिका
हैदराबाद, शेयर ट्रांसफर विवाद को लेकर रस अल खैमाह इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (राकिया) के साथ जारी विवाद में पायनियर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
राकिया ने शेयर बिक्री समझौतों को आगे न बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक अदालत में वाद दायर किया था। पायनियर एल्युमिनियम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दोनों कंपनियों के बीच विवाद होने पर मध्यस्थता के बिना सीधे सिविल कोर्ट में वाद दायर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राकिया ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद दायर किया है।
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