मछली बीज आपूर्ति संबंधी बिल का भुगतान करें : तेलंगाना हाईकोर्ट
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मछली बीज की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को 10 मार्च तक बकाया बिल का भुगतान करने का आदेश सरकार को दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मछली बीज आपूर्ति से संबंधित बिल का भुगतान करने के लिए आदेश जारी करने के बावजूद भुगतान न करने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी।
मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि बिल से संबंधित धनराशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया गया, जिस पर न्यायाधीश ने तीव्र असंतोष जताया। सरकारी अधिवक्ता ने बजट सत्र का हवाला देते हुए छूट देने का आग्रह किया, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार न करते हुए कहा कि 10 मार्च तक बकाया बिल का भुगतान न होने पर वित्त विभाग के मुख्य सचिव संदीप सुल्तानिया को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ सकता है।
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