मछली बीज आपूर्ति संबंधी बिल का भुगतान करें : तेलंगाना हाईकोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मछली बीज की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को 10 मार्च तक बकाया बिल का भुगतान करने का आदेश सरकार को दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मछली बीज आपूर्ति से संबंधित बिल का भुगतान करने के लिए आदेश जारी करने के बावजूद भुगतान न करने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी।

मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि बिल से संबंधित धनराशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया गया, जिस पर न्यायाधीश ने तीव्र असंतोष जताया। सरकारी अधिवक्ता ने बजट सत्र का हवाला देते हुए छूट देने का आग्रह किया, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार न करते हुए कहा कि 10 मार्च तक बकाया बिल का भुगतान न होने पर वित्त विभाग के मुख्य सचिव संदीप सुल्तानिया को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें… कालेश्वरम परियोजना राज्य पर बोझ : सरकार

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button