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ठाणे, ठाणे की एक अदालत ने 2021 के एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का दोष संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और प्रमुख गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि मामले में चिकित्सकीय साक्ष्य से हत्या की पुष्टि हुई है लेकिन तीनों व्यक्ति इस अपराध से जुड़े हुए हैं, यह साबित करने के लिए यह साक्ष्य अपर्याप्त हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या 2021 में महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में हुई थी जहां आरोपियों ने शराब के सेवन को लेकर हुए आर्थिक विवाद के बाद गुलाब शेख पर छाते के लोहे के पाइप से हमला कर दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। हालांकि, आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया।
अदालत में कमजोर सबूत, तीन आरोपियों को मिली बरी
अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान एक मुखाबिर, एक चिकित्सा अधिकारी, एक जांच अधिकारी और दो ‘चश्मदीद गवाहों’ सहित कुल आठ गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां पाईं। दोनों कथित चश्मदीद गवाहों ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अदालत ने कथित हथियार बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों को भी कमजोर पाया।
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अदालत ने टिप्पणी की, ‘उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के दोष को साबित करने में सफल रहा है।’ इसके बाद अदालत ने आकाश किसान पालस (25), फैसल फैयाज खान (27) और सनी धानु सोनकर (30) को बरी कर दिया। (भाषा)
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