हैद्रा की तोड़फोड़ प्रक्रिया पर अदालती रोक
हैदराबाद, तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपदा संरक्षण एजेंसी (हैद्रा) को संबंधित विधि प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए जाने तक किसी भी क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि झीलों, जल संसाधनों, नालों, पार्कों और सार्वजनिक सड़कों के पुनरुद्धार कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने अमीनपुर मंडल के ऐलापुर गाँव के किसान एम.ए. शरीफ द्वारा बिना नोटिस के हैद्रा द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दायर लंच मोशन याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविचंदर ने दलील देते हुए कहा कि तड़के करीब 4.30 बजे यूनिफॉर्म में सुरक्षा कर्मी और अन्य हैद्रा अधिकारी पहुँचे और 100 साल पुरानी पुश्तैनी संपत्ति में स्थित पानी के टैंक और कंपाउंड को तोड़ते हुए युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी।
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अवैध निर्माण और अनुमति न होने का सरकार का दावा
सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ता कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सर्वे नंबर 165 से 175, 212, 213 की 36.37 एकड़ भूमि के आदेशों का सहारा लेते हुए हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैद्रा द्वारा गिराई गई इमारत के लिए कोई अनुमति नहीं थी और न ही बिजली कनेक्शन की मंजूरी थी। यहाँ मौजूद किसी भी निर्माण के पास वैध अनुमति नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वीडियो को देखकर हैद्रा के रवैये पर गंभीर असंतोष जताया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जब तक जीएचएमसी, नगरपालिका कानून या किसी अन्य कानून के तहत हैद्रा की कार्यप्रणाली से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया या दिशा-निर्देश अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक आंतरिक सड़कों, प्रहारी दीवारों को हटाने जैसी कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बिना पूर्व सूचना दिए याचिकाकर्ता की बड़ी इमारत को ध्वस्त करने पर न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इसी हाईकोर्ट के कई फैसलों में अवैध निर्माण हटाने के लिए दिशा-निर्देशों के पालन की बात कही गई है, लेकिन हैद्रा एकतरफा कार्रवाई कर रही है।
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