जीएचएमसी में प्रत्येक रविवार ‘प्रॉपर्टी टैक्स परिष्कारम्’
शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान
हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा नगरवासियों की संपत्ति कर से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मार्च माह के प्रत्येक रविवार को विशेष प्रॉपर्टी टैक्स परिष्कारम् का आयोजन किया जाएगा। जीएचएमसी द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को नगर के सभी सर्किल कार्यालयों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त, वैल्यूएशन ऑफिसर/सहायक निगम आयुक्त तथा टैक्स इंस्पेक्टर स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की शिकायतें प्राप्त कर समाधान करेंगे।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े विभिन्न मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना है। इनमें प्रमुख रूप से संशोधन याचिकाओं का त्वरित निपटारा, प्रॉपर्टी टैक्स आकलन में त्रुटियों का सुधार, बिल कलेक्टर, आरटीजीएस या ऑनलाइन माध्यम से किए गए भुगतान की प्रविष्टि, बकाया राशि में सुधार, कोर्ट मामलों का नियमों के अनुसार समाधान, आईजीआरएस संबंधी प्रकरण, सेल्फ असेसमेंट से जुड़े मुद्दे, अन्य कर-संबंधित शिकायतों का निपटारा होगा।
बताया गया कि हर सर्किल कार्यालय में तीन समर्पित काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कम्प्यूटर, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा सके। साथ ही एक रिसेप्शन काउंटर भी बनाया जाएगा, जहाँ करदाताओं को मार्गदर्शन, आवश्यक प्रपत्र और आवेदन प्रक्रिया में सहायता दी जाएगी।
प्रॉपर्टी टैक्स मामलों में तेजी, देरी पर होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सत्यापन के बाद संशोधन याचिकाओं को प्राथमिकता से निपटाया जाए तथा पूर्व में प्रदत्त अधिकार-प्रत्यायोजन के अनुसार ऑनलाइन सुधार किए जाएँ। क्षेत्रीय और उपायुक्तों को स्पष्ट जिम्मेदारियां तय कर समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। कानूनी मामलों पर भी विशेष ध्यान अभियान के दौरान कोर्ट मामलों पर भी विशेष फोकस रहेगा।
संबंधित याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर न्यायालय के आदेशों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार समाधान का लाभ उठाएं। राजस्व विभाग को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भेजी जाएगी और एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर प्रगति अपडेट की जाएगी। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवेदनों के निपटारे में अनावश्यक देरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा जीएचएमसी ने नागरिकों से प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर संबंधित दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है। इस बीच, निगम आयुक्त आर.वी. कर्णन ने नागरिकों से संपत्ति कर का भुगतान कर नगर के विकास में सहयोग करने की अपील करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है, जिसके तहत पुराने बकाया पर संचित ब्याज में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। आयुक्त ने करदाताओं से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित करों का शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया।
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