नगर निकाय चुनाव में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार
हैदराबाद, तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनावों में वार्डों के आरक्षण आवंटन के मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि एक ओर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी ओर अंतिम समय में आरक्षण को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना किस तरह उचित है?
हाईकोर्ट में बोडुप्पल निवासी जी. रमना रेड्डी ने नगरपालिकाओं और निगमों में वार्ड आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी जीओ 9 और 14 को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहियुद्दीन की खंडपीठ ने सुनवाई की।
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याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अधिकांश नगरपालिकाओं में आरक्षण नियमों के विरुद्ध किए गए हैं और कानूनी आधार का पालन नहीं किया गया। बिना किसी कारण ओपन कैटेगरी के वार्ड हटाना असंवैधानिक है। महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान हो रहा है। आरक्षण कानून के अनुसार ही तय किए गए हैं। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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