बलात्कारी को आजीवन कारावास और 70 हजार जुर्माना

हैदराबाद, रंगारेड्डी जिला अदालत ने एक लड़की से प्यार और शादी के नाम पर बार-बार बलात्कार करने और उसे माँ बनाने के जुर्म में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, शेख मजीद बालापुर मंडल का एक ऑटो चालक है और उसने वर्ष 2022 के दौरान पहाड़ी शरीफ पुलिस थाना परिधि में रहने वाली 16 साल की लड़की का पीछा कर उसे अपने प्रेम जाल में फँसा लिया।

उसने उससे झूठी बातें कहीं कि वह उससे शादी करेगा, और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया, जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसने शादी करने की जिद की। युवक ने उसे यकीन दिलाया कि वह बाद में उससे शादी कर लेगा। लड़की ने फरवरी 2024 में एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भी जब आरोपी शादी के लिए नहीं माना, तो पुलिस ने लड़की की माँ की शिकायत पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ दायर आरोप पत्र और सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही पीड़िता को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

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