नामपल्ली अदालत : दग्गुबाटी ब्रदर्स को राहत नहीं

हैदराबाद, नामपल्ली स्थित अपराध न्यायालय ने प्रमुख फिल्मी परिवार दग्गुबाटी रामा नायुडू के पुत्र दग्गुबाटि सुरेश, वेंकटेश, दग्गुबाटि राणा व अभिराम को राहत न देते हुए फटकार लगाई और 5 फरवरी को मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए आदेश दिए। गौरतलब है कि दक्कन किचन होटल के मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दग्गुबाटी परिवार को आज की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे।

सुनवाई में इनके हाजिर न होने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। न्यायाधीश ने कहा कि कई बार आदेश देने के बावजूद भी अदालत के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या सेलिब्रिटी होने पर एक तरह का न्याय और जन-सामान्य के लिए एक तरह का न्याय किया जाए। फटकार लगाते हुए न्यायाधीश ने आगामी 5 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान दग्गुबाटी परिवार को व्यक्तिगत अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए और कहा कि हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए जाएँगे।

गौरतलब है कि 13 नवंबर, 2022 को दग्गुबाटी परिवार पर बाउंसरों व जीएचएमसी के जरिए जुबली हिल्स स्थित दक्कन किचन होटल को अवैध रूप से ढहाकर होटल सामग्री चुराने के आरोप है। इस मामले को लेकर होटल के मालिक नंदकुमार ने जनवरी-2024 के दौरान नामपल्ली अपराध न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दग्गुबाटी परिवार को न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे।

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