मुलुगु में इंदिरम्मा आवास में अनियमितता को लेकर सरकार को नोटिस

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुलुगु ज़िले में इंदिरम्मा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, आवास विभाग के प्रधान सचिव, ज़िलाधीश और सीबीआई को नोटिस जारी कर मकान आवंटन में जनता से रिश्वत लेने के आरोपों पर प्रतियाचिका दायर करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

वेंकटापुरम निवासी विधवा महिला तिप्पला साई भवानी ने मुलुगु ज़िले में इंदिरम्मा आवास आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर सीबीआई से मामले की जाँच कराने की माँग की। उन्होंने कहा कि मकान आवंटन के लिए उनके आग्रह पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इंदिरम्मा आवास आवंटित करने के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की रिश्वत ली है। अधिकारी इस प्रकार लिए गए पैसे से ब्याज का कारोबार चला रहे हैं।

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उच्च न्यायालय ने इस पत्र को स्वत संज्ञान के तहत जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पी. श्याम कोशी और जस्टिस नंदीकोंडा नरसिंग राव की खण्डपीठ ने आज मामले पर सुनवाई कर प्रतियाचिका दायर करने के लिए सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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