तेलंगाना हाईकोर्ट : शमशाबाद भूमि संबंधी सेल डीड रद्द करना अमान्य


हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रंगारेड्डी ज़िला, शमशाबाद मंडल के बहादुरगुड़ा में 45.37 एकड़ भूमि के पंजीकरण हेतु की गई सेल डीड को रद्द करना अमान्य करार दिया। इससे संबंधित आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया। बहादुरगुड़ा गाँव के सर्वे नं. 52, 53, 54, 50 स्थित 45 एकड़ भूमि के संबंध में तैयार किए गए 17 सेल डीड को रद्द करने के लिए सब-रजिस्टार ने आदेश जारी किए थे, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया।
अदालत ने बताया कि ज़िलाधीश के आदेश पर एमआरओ द्वारा लिखे गए पत्र के तहत सेल डीड रद्द करना गैर-कानूनी है, लेकिन इस भूमि को सरकार यदि सरकारी भूमि बताती है, तब इस मामले को लेकर कानून के तहत आगे बढ़ना चाहिए। सेल डीड रद्द करने को चुनौती देते हुए दायर तीन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. शरत ने हाल ही में सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने बताया कि यह भूमि निषेधित सूची में नहीं है।

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ज़िलाधीश द्वारा, स्टैम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग को लिखे गए पत्र में बहादुरगुड़ा के सर्वे नं. 28 में 150 एकड़, सर्वे नं. 43 व 44 में दो एकड़ भूदान भूमि है, सर्वे नं. 62 में 500 एकड़ भूमि निषेधित सूची में शामिल है। सर्वे नं. 28 और 62 में 1212.25 एकड़ सरकारी भूमि है। अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित भूमि के निषेधित सूची में शामिल होने के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। वहीं ज़िलाधीश द्वारा उल्लेखित निषेधित सूची में याचिकाकर्ताओं की भूमि शामिल नहीं है। इस कारण सेल डीड रद्द करना नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना सेल डीड रद्द की गई।
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