तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जक्का जडसन की नारायणपेट-कोड़ंगल पर याचिका खारिज

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य जक्का जडसन द्वारा नारायणपेट-कोडंगल लिफ्ट सिंचाई योजना के ठेके को चुनौती देने वाली याचिका को नंबर आवंटन के चरण में ही खारिज कर दी। अदालत ने याचिका पर रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से दायर याचिका पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जडसन को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एसीबी और विजिलेंस को विनती पत्र देने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को चुनावी बॉन्ड जमा करने के बाद अनुबंधों का मूल्य बढ़ाया और उन्हें सौंप दिया। इसका जवाब देते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि जब वह पूर्व में कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने याचिका क्यों नहीं दायर की।

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खंडपीठ ने यह भी सवाल किया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद याचिका दायर करने का क्या मतलब था। खंडपीठ ने पूछा कि पार्टी छोड़ने के बाद राजनीतिक कारणों से याचिका कैसे दायर की जा सकती है। खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसी याचिकाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पता चला कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री द्वारा नंबर के आवंटन पर उठाई गई आपत्तियों को बरकरार रखते हुए आदेश जारी कर याचिका खारिज कर दी।

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