तेलंगाना हाईकोर्ट : मानव तस्करी पीड़ितों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को वेश्यालयों से बचाई गई पीड़ितों के स्थानांतरण के लिए मानक दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि इसमें प्रज्वला एनजीओ द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाए।

प्रज्वला एनजीओ ने अवैध यौन व्यापार में पकड़ी गई महिलाओं को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के संबंध में पुलिस द्वारा अपनाई गई नीति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पी. श्याम कोशी और जस्टिस नंदीकोंडा नरसिंग राव की खण्डपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि छापेमारी में पकड़े गए वेश्यालय के प्रबंधकों को पीड़ित नहीं मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्हें पीड़ितों के लिए स्थापित आश्रय गृहों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। दलील सुनने के बाद खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करते हुए इस मामले पर एक मानक नीति तैयार करने का आदेश जारी किया।

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