तेलंगाना हाईकोर्ट : रोहिंग्याओं को वापस भेजने पर रिपोर्ट तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों से राज्य में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने के बारे में पूर्ण विवरण देने के आदेश जारी किए। चूँकि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए रजिस्ट्री को केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रतिवादियों की सूची में शामिल करने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ मामले की सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी गई।
अधिवक्ता तरुण सागर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार को राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाने के लिए आदेश देने की अदालत से माँग की। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे पर उनकी शिकायत के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण ही उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी।
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खण्डपीठ में रोहिंग्या-बांग्लादेशी मुद्दे पर सुनवाई
इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल की खण्डपीठ ने आज सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल. रविन्दर ने दलील देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या गैर-कानूनी तरीके से राज्य में रहते हुए उन्होंने धोखे से आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदान पहचान-पत्र भी बनवा लिये है। वे इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।
हैदराबाद के बालापुर में 7 हजार से अधिक गैर-कानूनी विदेशी रह रहे हैं। कई शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाल ही में जब बालापुर में धर्म रक्षा सभा आयोजित करने की अनुमति माँगने के लिए एक याचिका दायर की गई, तब गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया कि बालापुर में बड़ी संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं। इस प्रकार गैर-कानूनी तरीके से विदेशी नागरिकों के रहने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कारण देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना है। यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें प्रतिवादियों की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसके बाद न्यायाधीश ने प्रतिवादियों की सूची में केंद्र सरकार को शामिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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