अवैध कब्जे पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त, पुलिस कार्रवाई के आदेश

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बड़ंगपेट म्युनिसिपालिटी क्षेत्र में सड़क पर अवैध कब्जे को लेकर अमेरिकन टाउन शिप प्लॉट ओनर्स वेल्फेयर असोसिएशन द्वारा की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के आयुक्त को आदेश दिए। अनाधिकारिक प्रतिवादी शेख सैफुद्दीन, प्राइड इंडिया मेन्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करने पर जोर दिया।इस आदेश के साथ मामले की सुनवाई 23 अक्तूबर तक स्थगित कर दी गई।

बड़ंगपेट म्युनिसिपालिटी क्षेत्र में अनुमति प्राप्त लेआउट के अनुसार 40 फीट रोड रहनी चाहिए, लेकिन सैफुद्दीन ने सड़क पर कब्जा कर लिया। इस मामले को लेकर शिकायत करने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण अमेरिकन टाउनशिप प्लॉट ओनर्स वेल्फेयर असोसिएशन की ओर से इसके अध्यक्ष समेत एक अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने सुनवाई की।

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म्युनिसिपालिटी की ओर से स्टैण्डिंग काउंसिल कृष्णा ने दलील दी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। अनाधिकारिक प्रतिवादियों ने निर्माण कार्य को ढहा दिया। फिर से निर्माण कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है और आवश्यकता पड़ने पर इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस का सहयोग लेने के लिए भी कहा। इस आदेश के साथ सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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