अतिरिक्त जन अधिवक्ता को हटाए जाने का कोर्ट ने तलब किया विवरण


हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पिछली सरकार द्वारा विभिन्न अदालतों में नियुक्त किए गए अतिरिक्त जन अधिवक्ताओं को कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात हटाए जाने का विवरण देने के सरकार को आदेश दिए। इस संबंध में पूर्ण विवरण तलब करते हुए अदालत ने सरकार को नोटिस भी जारी किए। अदालत ने कहा कि कुल कितने सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई, इनमें से कितनों को हटाया गया, वर्तमान समय में कितने सहायक अधिवक्ता कार्यरत है, इस संबंध में पूर्ण विवरण देने के आदेश दिए।
राज्य भर की विभिन्न अदालतों में नियुक्ति कुछ सहायक अधिवक्ताओं को हटाने के संबंध में सरकारी द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए दायर 13 याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने सुनवाई कर नोटिस जारी की। रंगारेड्डी ज़िला, एल.बी. नगर अदालत में कार्यरत अधिवक्ता टी. वेंकटेश्वर प्रसाद ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें नोटिस जारी किए बिना सहायक सरकारी अधिवक्ता के पद से हटा दिया गया। इसी प्रकार अन्य 12 याचिकाकर्ताओं ने भी याचिका दायर की।
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सरकारी आदेश पर सहायक अधिवक्ताओं की चुनौती
गौरतलब है कि गत 10 अगस्त को सरकार ने सरकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश में यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें किस लिए इस पद से हटाया जा रहा है। उन्हें हटाने से पहले अपनी राय रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इस कारण याचिकाकर्ताओं ने गृह विभाग द्वारा जारी इस सरकारी आदेश को कानून के विरुद्ध घोषित करने का अदालत से आग्रह किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार ने कुछ सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही नोटिस जारी किए बिना एकपक्षीय निर्णय लेते हुए उन्हें हटाया गया। सरकार का यह निर्णय सहज न्याय के खिलाफ है। सरकार ने क़ानून के खिलाफ यह सरकारी आदेश जारी किया। कुछ अधिवक्ताओं को हटाने के संबंध में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया। हटाने से पहले नोटिस जारी की जानी चाहिए थी। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने इस मामले पर पूर्ण विवरण पेश करने के आदेश देते हुए सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी।
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