मना शंकर वरप्रसाद गारू फिल्म की टिकट वृद्धि से मिला पैसा सरकार के पास जमा किया जाए : हाईकोर्ट
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह फिल्म अभिनेता चिरंजीवी की फिल्म मना शंकर वरप्रसादगारु के टिकट बढ़ाने से कथित तौर पर कमाए गए 42 करोड़ रुपये के राजस्व का विवरण जमा करे। इसी तरह अदालत ने जीएसटी अधिकारियों को फिल्म के कलेक्शन का विवरण जमा करने का भी आदेश दिया। गृह विभाग के प्रधान सचिव ने इस महीने की 8 तारीख को एक मेमो जारी कर फिल्म मना शंकर वरप्रसादगारु के स्पेशल शो के टिकट के दाम बढ़ा दिए थे।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने शुक्रवार को अधिवक्ता पी. श्रीनिवास रेड्डी की दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उस रकम को रिकवर करने का आदेश मांगा गया था, क्योंकि मेमो अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके जारी किया गया था।
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42 करोड़ रुपये वसूलने और प्रधान सचिव को जुर्माना देने की मांग
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर टिकट के दाम बढ़ाने का मेमो अवैध है। उन्होंने कहा कि स्पेशल शो के लिए 600 रुपये, एक हफ़्ते के लिए सिंगल क्रीन के लिए 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स में जीएसटी मिलाकर 100 रुपये टिकट रेट बढ़ाना गलत है। उन्होंने इस फ़ैसले से कमाए गए 42 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश देने की मांग की। उन्होंने गृह विभाग के प्रधान सचिव सीवी आनंद को 15 लाख रुपये की रकम उच्च न्यायालय के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देने का आदेश देने की भी मांग की।
वे चाहते हैं कि अदालत द्वारा शाइन क्रीन इंडिया एलएलपी, गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट्स, फिल्म के निर्देशक अनिल रविपुड़ी, वितरक दिलराजू, बुक माय शो, डिस्ट्रिक्ट ज़ोमैटो को उन दिनों गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए 42 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 3 तारीख तक टाल दी।
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