अवैध रेत परिवहन पर विजिलेंस की कार्रवाई, पांच ट्रैक्टर जब्त

हैदराबाद, विजिलेंस एवं एनफोर्समेंट यूनिट, करीमनगर ने सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध रूप से रेत परिवहन करने के मामले में पांच ट्रैक्टरों को जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात जम्मीकुंटा क्षेत्र में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) गोदामों के पास कोरेपल्ली रोड पर आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान इंदिरम्मा आवास योजना के लिए मुफ्त रेत बताकर मानेरु नदी के प्रवाह क्षेत्र से अवैध रूप से रेत निकाल कर ट्रैक्टरों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर पांच रेत-लोड ट्रैक्टर पकड़े, जिनमें प्रत्येक में लगभग 5 मीट्रिक टन रेत भरी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह गतिविधि न केवल अवैध खनन की श्रेणी में आती है, बल्कि यह सरकारी संपत्ति की चोरी, राजस्व हानि तथा सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

विभाग द्वारा ट्रैक्टर चालकों और मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), खनिज एवं खनन संबंधी कानून (एमएमडीआर एक्ट), सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (पीडीपीपी एक्ट) तथा मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई चल रही है।

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