हैदराबाद : नाबालिग को माँ बनाने वाले को आजीवन कारावास
हैदराबाद, नामपल्ली स्थित 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी. अनीता ने नाबालिग को मां बनाने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एसआर नगर पुलिस द्वारा बताया गया कि एसआर नगर में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा 11 मई, 2024 को छुट्टियों पर घर पहुंची थी। पेट में दर्द होने पर उसके परिजन उसे अमीरपेट के सरकारी अस्पताल ले गये। जहाँ जांच करने के बाद चिकित्सकों ने किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी दी। पूछताछ करने पर किशोरी ने पड़ोसी एम. श्रीनिवासुलु के नाम का खुलासा कर दिया। इसके बाद मामले की पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने तभी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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न्यायालय ने पॉक्सो मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा के साथ बालिका को 10 लाख रुपयों का मुआवजा भी देने का फैसला सुनाया।
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