केसीआर, केटीआर और हरीश के खिलाफ मामले खारिज
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव, पूर्व-मंत्री केटीआर और हरीश राव के खिलाफ दर्ज मिलियन मार्च मामलों को खारिज कर दिया। तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान 10 मार्च, 2011 को आयोजित मिलियन मार्च के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, पूर्व-मंत्री केटीआर और हरीश राव के खिलाफ दर्ज मामलों को उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया।
उन पर दर्ज मामलों को खारिज करने के लिए अलग-अलग रूप से 3 याचिकाएँ दायर की गईं और इसमें बताया गया कि पत्रकारों द्वारा शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टैंकबंड पर आयोजित मिलियन मार्च कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला किया गया था।
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. सुजन ने इन याचिकाओं पर सुनवाई पूर्ण करते हुए अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई के दौरान अधिवक्ता टीवी रमणाराव ने दलील देते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं ने मामले की जाँच के दौरान याचिकाकर्ताओं की पहचान नहीं की। इसीलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता वहाँ मौजूद थे। न्यायाधीश ने इस दलील से सहमत होते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामले खारिज कर दिए।
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