ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़, जम्मू में तस्कर की अवैध संपत्ति जब्त

श्रीनगर, कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और जम्मू के बेली चराना में आरोपियों से जुड़ी 92.73 लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त कर लिया। एक पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि 20 मार्च को काजीगुंड रेलवे स्टेशन के पास कुरिगम में नियमित गश्त के दौरान पुलिस दल ने श्रीनगर के पंजिनारा निवासी मोहम्मद रफीक मीर नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है।

पूछताछ में सप्लायर का खुलासा, जम्मू से लिंक सामने

प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने जम्मू के चन्नौर बस्ती गजांसू निवासी और वर्तमान में जम्मू के निक्की तवी में रह रहे बाघ हुसैन कसाना से प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि कुलगाम पुलिस ने सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर व्यक्ति के आवास की तलाशी ली और वहां से 265 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 लगाई गई और आरोपी बाघ हुसैन कसाना को 22 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और आर्थिक लाभ के लिए कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान बेली चराना में मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि जांच में यह साबित हुआ कि आरोपियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अचल संपत्ति अर्जित की थी जिसमें 71.52 लाख रुपये मूल्य की जमीन और 21.21 लाख रुपये मूल्य का एक आवासीय मकान शामिल है। (भाषा)

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