दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्ते शेल्टर में होंगे : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर में भेजना होगा और जो भी संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लगातार हो रहे आवारा कुत्तों के हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख़्त निर्देश जारी किए।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए। अदालत ने एनसीआर, एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत सभी इलाकों से कुत्तों को उठाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट का निर्देश : 2 महीने में सभी कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर हो। अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े, तो तुरंत बनाई जाए। अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है।

अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते। कोर्ट ने मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, को ‘बेतुका’ करार दिया। अदालत ने कहा कि इससे समस्या खत्म नहीं होती और खतरा बरकरार रहता है।
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एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के प्राधिकरण को आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह आम जनता की सुरक्षा के लिए है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेबीज़ का खतरा न हो। कोर्ट ने कुत्तों के हमले या काटने की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया।
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