ग्रुप-1 परीक्षा को लेकर सिंगल जज फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर
हैदराबाद, ग्रुप-1 परीक्षा को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल सदस्य की खण्डपीठ द्वारा दिए गए फैसले को लेकर टीजीपीएससी ने अपील याचिका दायर की। इस याचिका में 222 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए एकल सदस्य खण्डपीठ द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया।
दायर याचिका में एकल खण्डपीठ सदस्य द्वारा दिए गए फैसले को लेकर कुछ सवाल उठाते हुए फैसले को कानून के विरुद्ध बताया गया। अपील याचिका में फैसले को लेकर कहा गया कि सिंगल जज ने समझ से परे फैसला सुनाया, क्योंकि एक ओर इस फैसले में पुनर्मूल्यांकन करने के आदेश दिए गए, वहीं दूसरी ओर परीक्षा को रद्द कर 8 माह के भीतर पुन ग्रुप-1 परीक्षा आयोजित करने का परस्पर विरोधी फैसला दिया गया।
टीजीपीएससी ने ग्रुप-1 पुनर्मूल्यांकन याचिका दायर की
इस कारण ही इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया जा रहा है। अपील याचिका में कहा गया कि सुनवाई के दौरान टीजीपीएससी की ओर से परीक्षा लिखने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मूल्यांकन का विवरण, अलग-अलग रूप से हॉल टिकट जारी करने, परीक्षा केंद्रों के आवंटन से लेकर उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और संदेहों को निवृत्त करते हुए विवरण देने पर भी एकल सदस्य खण्डपीठ ने इन पर ध्यान न देते हुए अपना फैसला सुनाया।
इतना ही नहीं मामले के संबंध में सबूत और विवरण पेश करने पर भी इस प्रकार के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसलों के विरुद्ध एकल सदस्य खण्डपीठ ने अपना फैसला सुनाया। याचिका में बताया गया कि बिना किसी नियम के पुनर्मूल्यांकन संभव नहीं है, लेकिन एकल सदस्य खण्डपीठ ने पुनर्मूल्यांकन का जो फैसला सुनाया, वह टीजीपीएससी के नियम 3(9)(डी) के विरुद्ध है। बेकार के आरोपों को लेकर पुन परीक्षा का आयोजन करना मान्य नहीं है।
यह भी पढ़ें… नगर में 50 पुलिस इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण कर विभिन्न पदों पर नियुक्ति
इसीलिए इस मामले को लेकर दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल सदस्य खण्डपीट ने ग्रुप-1 परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने अन्यथा 8 माह के भीतर पुन ग्रुप-1 परीक्षा का आयोजन करने का फैसला दिया। इस फैसले को रद्द करने के आग्रह के साथ आज टीजीपीएससी की ओर से अपील याचिका दायर की गई।
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।



