विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में प्रतियाचिका दाखिल करने का निर्देश

हैदराबाद, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश जारी किये कि पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में आगे की जाँच जारी रखने के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ प्रतियाचिका दाखिल की जाए।

सीबीआई अदालत द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देते हुए सुनीता रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस के. सुजना ने आज सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान शिवशंकर रेड्डी, वाई.एस. भास्कर रेड्डी और वाई.एस. अविनाश रेड्डी की ओर से पक्षकार के रूप में शामिल करने की याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए सुनवाई को 27 अप्रैल तक स्थगित कर दिया।

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भास्कर रेड्डी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व मंत्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में आरोपी वाई. एस. भास्कर रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भास्कर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश जाने की अनुमति देने के लिए जमानत शर्तों में ढील देने की माँग करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस के. सुजना ने सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ई. उमा महेश्वर राव ने दलील दी कि 2019 में दर्ज एफआईआर में पीड़िता बताई जा रही सुनीता रेड्डी लगातार याचिकाएँ दायर कर सुनवाई को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की आयु में भास्कर रेड्डी पिछले तीन वर्षों से बाहर रह रहे हैं। उन्हें कृषि कार्य करने का अवसर भी नहीं मिल रहा।

सीबीआई की ओर से विशेष वकील श्रीनिवास कपाटिया ने कहा कि साजिश और साक्ष्यों के नष्ट करने में याचिकाकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है। वहीं सुनीता रेड्डी की ओर से वकील एस. गौतम ने कहा कि निष्पक्ष जाँच के लिए ही अदालत ने जमानत शर्तें निर्धारित की हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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