ईडी ने शशिकला की बेनामी संपत्तियों पर मारे छापे
हैदराबाद/चेन्नई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने हैदराबाद और चेन्नई में कम से कम 10 परिसरों की तलाशी ली, जो कथित तौर पर जी.आर.के. रेड्डी के हैं, जिन्हें तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की सहयोगी वी.के. शशिकला की बेनामी संपत्ति घोषित किया गया था। ये छापे शशिकला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित 200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति की जाँच के तहत मारे गए।
हैदराबाद में अपनी छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर मेडचल स्थित जयललिता की संपत्तियों के बारे में पूछताछ की और इन संपत्तियों पर किए गए लेनदेन की पुष्टि के लिए ऋणभार प्रमाणपत्र (ईसी) प्राप्त किए। आयकर (आईटी) विभाग द्वारा कुर्की और सीबीआई द्वारा पहले दर्ज किए गए मामलों के बाद ईडी अधिकारियों ने शशिकला की बेनामी संपत्तियों और व्यवसायियों की जाँच शुरू की। शशिकला की कुछ बेनामी संपत्तियाँ ज़ब्त कर ली गई हैं और मामला अभी भी अदालत में लंबित है।
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बताया गया है कि एजेंसी को जानकारी मिली है कि एक पाँच सदस्यीय साझेदारी फर्म, जो एक निर्माण कंपनी चलाती है, ने कथित तौर पर कुछ संपत्तियों को व्यावसायिक परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए खरीदा है। पहली पीढ़ी के उद्यमी और केलॉग्स यूएसए के पूर्व छात्र, जी.आर.के. रेड्डी ने 1985 में एक मर्चेंट बैंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया और वित्तीय समापन पर सलाह देने और संरचना बनाने में विशेषज्ञता हासिल की।
रेड्डी के मार्ग समूह की स्थापना 1994 में हुई थी और यह 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर बुक के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बुनियादी ढाँचा कंपनियों में से एक रही है। रेड्डी ने कथित तौर पर चेन्नई, विजयवाड़ा और तिरुपति में कई परियोजनाओं में निवेश किया और हैदराबाद में ज़मीन खरीदी। शशिकला का बेनामी प्रकरण 2016 की नोटबंदी के दौरान सामने आया जब उन्होंने तमिलनाडु में एक चीनी कारखाना खरीदकर 4 करोड़ रुपये की नकदी में विमुद्रीकृत मूल्यवर्ग के नोटों का निवेश किया। आयकर और सीबीआई ने शशिकला की छह से अधिक बेनामी संपत्तियों की पहचान की और बेनामी अधिनियम के तहत 1,600 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं।
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