जीएचएमसी पुनर्विभाजन पर प्रतियाचिका तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुन एक बार प्रतिवादियों, सरकार के मुख्य सचिव, विधि सचिव और नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जीएचएमसी अधिनियम में संशोधन हेतु जारी अध्यादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए।
अदालत ने पिछले आदेश के बावजूद प्रतिवादियों द्वारा प्रतियाचिका दायर न करने पर असंतोष जताया और कहा, प्रतियाचिका दायर करने का यह अंतिम अवसर है। तुक्कुगुड़ा के जी. बरिगाला राजू ने तुक्कुगुड़ा नगरपालिका और अन्य नगरपालिकाओं को जीएचएमसी में विलय करने के लिए जारी अध्यादेश 9, 10 और 11 को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।
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इसके साथ ही आइलापुर के लोगों द्वारा दो अन्य याचिकाएँ भी दायर की गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने हाल ही में इन याचिकाओं पर सुनवाई की और अगली सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
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