उच्च न्यायालय : आरडीओ को एक माह की जेल
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में राजेन्द्रनगर भूमि सुधार न्यायाधीकरण के अधिकृत अधिकारी (आरडीओ) कोप्पुला वेंकट रेड्डी को एक माह जेल की सजा सुनाते हुए 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें दो सप्ताह जेल में बिताने होंगे।
वर्ष 2017 में अपीलीय न्यायाधीकरण ने आरडीओ को रंगारेड्डी ज़िले के शमशाबाद मंडल के पेद्दाशापुर में 14.97 एकड़ भूमि से संबंधित विवाद की पुन जाँच करने का आदेश दिया था। नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि आरडीओ ने मामले की जाँच तो कर ली, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत की अवमानना की याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि आरडीओ ने 6 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी.वी. भास्कर रेड्डी ने दायर याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए आरडीओ को नोटिस दिए जाने के बावजूद जवाब न देने के लिए दोषी ठहराया। व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी करने के बाद, आरडीओ ने सुनवाई से दो दिन पहले आदेश जारी किए। यह आपत्ति उठाई गई कि अपीलीय प्राधिकारी ने विवाद की पुन सुनवाई का आदेश दिया था, जबकि पिछले आदेश अदालती अभिलेखों की जाँच किए बिना जारी किए गए थे।
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आरडीओ द्वारा दिए गए आदेश रद्द कर दिए गए। रंगारेड्डी ज़िलाधीश को आदेश दिया गया कि वे इस विवाद को किसी अन्य अधिकारी को सौंप दे। कारावास की सजा के विरुद्ध अपील की अनुमति देने के लिए निर्णय के निष्पादन को निलंबित कर दिया गया।
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