उच्च न्यायालय : स्कूलों में शौचालयों को लेकर विवरण तलब

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जोगुलाम्बा गदवाल ज़िले के उंडावल्ली ज़िला परिषद हाई स्कूल और मल्दकल जूनियर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए शौचालय सुविधाओं के अभाव पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी की। अदालत ने राज्य सरकार को छात्रों के लिए शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु किए गए कार्यों पर तीन सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने का भी आदेश दिया।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार को स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की, जिसमें कहा गया था कि उंडावली में ज़िला परिषद हाई स्कूल भवन और शौचालयों के निर्माण का कार्य रुका हुआ है। इस मामले को जनहित याचिका के तहत स्वीकारते हुए सुनवाई शुरू की गई और उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा गया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि निर्माण कार्य दो साल पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण ठेकेदार ने काम बीच में ही रोक दिया।

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बिल भुगतान न होने से ठेकेदार ने बीच में रोका काम

इस स्कूल में 400 छात्र और 20 शिक्षक है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नागरकर्नूल सांसद मल्लू रवि ने दौरा कर सीएसआर के तहत एक करोड़ रुपये मंजूर करने का वादा किया था और यह वादा पूरा नहीं किया गया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के पी. रफी ने इन मामलों पर उच्च न्यायालय को पत्र लिखा। जोगुलाम्बा के मल्दकल जूनियर कॉलेज में शौचालयों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने इसे स्वयं संज्ञान के तहत याचिका के रूप में लेते हुए सुनवाई की। सुनवाई के पश्चात खण्डपीठ ने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा आयुक्त, ज़िलाधीश, ज़िला शिक्षा अधिकारी, मल्दकल जूनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित प्रतिवादियों को पूर्ण विवरण सहित प्रतियाचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी कर सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

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