क्या आदेश का पालन कर रहा है हैद्रा : तेलंगाना कोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैद्रा से सवाल किया कि क्या उसने हैदराबाद के सीमावर्ती इलाके गंडीपेट में 1,600 वर्ग गज जमीन के चारों ओर लगी बाड़ हटाने के अदालत के आदेशों का पालन किया है। अदालत ने हैद्रा के इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी कि वह सरकारी जमीन की रक्षा कर रही है। अदालत ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि संवैधानिक अदालतें सरकारी जमीन की रक्षा के लिए होती हैं। अदालत ने यह नतीजा निकाला कि हैद्रा जैसे संगठन अदालत की सीमा को पार कर काम नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है कि हैद्रा के संबंध में सैकड़ों याचिकाएँ अदालत में लंबित हैं।

अदालत ने हैद्रा को यह बताने का आदेश दिया कि उसने कितनी याचिकाओं की सुनवाई पर प्रति याचिकाएँ दायर की हैं और कितनी दायर की जानी है। अदालत ने हैद्रा से यह बताने को कहा कि हैद्रा के अधिकारी शीघ्र प्रति याचिका दायर करने के लिए मदद क्यों नहीं कर रहे। इसके साथ मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई।

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सात लोगों ने हैद्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका

नारसिंगी के जी. राहुल यादव समेत सात लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हैद्रा ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में जमीन के चारों ओर लगी बाड़ हटा दी है और मामले में हैद्रा को दखल न देने का आदेश देने की माँग की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या पिछले सप्ताह दिए गए आदेश माने गए। हैद्रा द्वारा इस पर जवाब देने के लिए और समय माँगने पर खंडपीठ ने असंतोष जताया।

हैद्रा के अधिवक्ता ने कहा कि स़िर्फ सरकारी ज़मीन पर बाड़ लगाई गई, याचिकाकर्ता की जमीन पर नहीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि लगाई गई बाड़ याचिकाकर्ता को उसकी ज़मीन तक पहुँचने में रुकावट डाल रही है। क्या हैद्रा अदालत के आदेश मान रहा है या नहीं, इस बारे में हैद्रा के अधिवक्ता को विवरण देने का आदेश देते हुए न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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