11 व 13 फरवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें

हैदराबाद, मलकाजगिरी आयुक्तालय की परिधि में नगरपालिका व नगर निगम चुनाव के चलते आगामी 11 फरवरी को मतदान के कारण शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में मलकाजगिरी पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने बताया कि 11 फरवरी को वाइन शॉप, बार एण्ड रेस्टोरेंट, पब, सेंधी कम्पाउंड, मिलिट्री कैन्टीन बंद रहेगी। केवल पंच सितारा और पंजीकृत क्लबों को ही इससे छूट दी गई है। इसी प्रकार 13 फरवरी को मतगणना के चलते आयुक्तालय की परिधि में शराब की दुकानें बंद रहेगी।

यह आदेश तेलंगाना उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 20 के तहत जारी किया गया था और यह 9 फरवरी को शाम 5:00 बजे से लेकर 11 फरवरी को शाम 5:00 बजे मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश मतगणना के दिन, यानी 13 फरवरी को भी सुबह 6:00 बजे से लेकर मतगणना प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।

तेलंगाना नगर पालिका चुनाव

राज्य चुनाव आयोग ने 116 नगरपालिकाओं और सात नगर निगमों के 2,996 वार्डों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद चौदह वार्डों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 2,982 वार्डों में मतदान होना बाकी है।

इसके अतिरिक्त, भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 50 प्रतिशत से अधिक टिकट पिछड़े समुदायों (बीसी) के उम्मीदवारों को आवंटित किए हैं, जो मौजूदा कोटा ढांचे के तहत बीसी के लिए आरक्षित वार्डों के अनुपात से काफी अधिक है।स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी समुदाय को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के असफल प्रयास के बाद टिकटों का वितरण किया गया है।

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