नगर निगम चुनाव: पदेन मतदान पर हाईकोर्ट के आदेश लागू करें

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि नगर निगम चुनावों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए विधायकों और सांसदों के पदेन मतदाता में भाग लेने के दौरान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार को मतदान के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पहले दिए गए आदेशों को लागू करने का आदेश दिया। दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने पहले आदेश दिया था कि विधायकों और सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली नगरपालिकाओं, राज्यसभा और एमएलसी मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ उन्हें मतदान का अधिकार है।

याचिकाकर्ता कत्ती नरेन्दर ने निर्मल ज़िलाधीश द्वारा जन-प्रतिनिधियों को लिखे गए उस पत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें विधायकों से पदेन मतदान वाली नगरपालिका का चुनाव करने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन. वी. श्रवण कुमार ने इस मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अनुमान के आधार पर दायर की गई इस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय के बावजूद नए आदेश की माँग करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई नया आदेश जारी करती है, तो याचिका निरर्थक हो जाएगी।

न्यायाधीश ने नगरपालिका चुनाव में पदेन सदस्यों के मतदान के मुद्दे पर खण्डपीठ द्वारा दिए गए आश्वासन को अभिलेखों में दर्ज किया कि पहले दिए गए आदेशों को लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तेलंगाना नगरपालिका अधिनियम-2019 की धारा 5 और 20 का हवाला देते हुए कहा कि नगरपालिका में पंजीकृत न होने वाले व्यक्तियों को पदेन सदस्य नहीं माना जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तिों को मतदान का अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद-243 के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पदेन सदस्यों के चयन और मतदान के अधिकार के संबंध में कानून द्वारा निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय ने सरकार के आश्वासन के अनुसार खण्डपीठ के फैसले को लागू करने का आदेश जारी करते हुए याचिका पर सुनवाई समाप्त कर दी।

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