तेलंगाना हाईकोर्ट : पहचान चिह्न को लेकर दायर याचिका खारिज
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जुबली हिल्स विधानसभा के उप-चुनाव में पहचान चिह्न को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ने दायर की और उसे आवंटित पहचान चिह्न में संशोधन करने का आग्रह किया था।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति होने पर चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन करने का सुझाव दिया। याचिका में बताया गया कि आवंटित चुनाव चिह्न माइक के नीचे लकीर होने के कारण इसमें स्पष्टता नजर नहीं आ रही है।
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आवंटित चुनाव चिह्न में संशोधन कर पुन बैलेट पत्र तैयार करने के लिए गत 3 नवंबर को दिए गए विनती पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण याचिकाकर्ता अधिवक्ता नक्का यादीश्वर ने अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका को खण्डपीठ ने खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया।
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