तेलंगाना उच्च न्यायालय : मल्ला रेड्डी के परिवार को राहत नहीं

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भारास के पूर्व मंत्री व मेडचल के विधायक सी. मल्ला रेड्डी उनके दामाद मलकाजगिरी विधायक मर्रि राजशेखर रेड्डी और उनके पुत्र सी. महेन्दर रेड्डी को कोई राहत नहीं दी। उच्च न्यायालय ने मेडचल मलकाजगिरी ज़िला, कुतबुल्लापुर मंडल, जेडिमेट्ला ग्राम के सर्वे नं. 82 में 6,243 वर्ग गज (1.29 एकड़) पर भू सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दी।

याचिका में इस भूमि को मल्ला रेड्डी ने अपने परिवार की भूमि बताते हुए कहा कि इस भूमि को धूलीचंद सिल्क मिल्स लिमिटेड से कानूनी तौर पर खरीदा गया था, लेकिन उसी सर्वे नं. में लगभग 0.33 गुंटा भूमि पर अपना हक बताते हुए एक सॉफ्टवेयर कर्मी ने शिकायत की। इस मामले को लेकर दोनों के बीच सिविल विवाद चल रहा है। इस मामले के दौरान एकल न्यायाधीश ने राजस्व अधिकारियों को भू-सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया था। मल्ला रेड्डी के परिवार ने सर्वे नं. 82 स्थित इस भूमि के सड़क किनारे वाणिज्य भवन का निर्माण करवाया और शेष भूमि पर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया।

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मल्ला रेड्डी के अनुचर ने याचिकाकर्ता को भूमि पर जाने से रोका

एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका खुलासा करते हुए अपनी दलील रखी। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री व मेडचल विधायक के अनुचर याचिकाकर्ता को उसकी भूमि पर जाने से रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्व अधिकारियों को प्रभावित कर भू-सर्वेक्षण को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से आग्रह किया कि एकल न्यायाधीश द्वारा भू सीमा के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण के लिए दिए गए आदेश में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने बताया कि एकल न्यायाधीश के आदेश पर राजस्व अधिकारियों ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए मल्ला रेड्डी और उनके परिवार द्वारा दायर रिविजन याचिका पर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और न्यायाधीश जस्टिस जी. प्रवीण कुमार की खण्डपीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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