तेलंगाना हाईकोर्ट : रोनाल्ड रास को राहत नहीं

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी रोनाल्ड रास को राहत न देते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में जारी किए गए उन आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें तेलंगाना राज्य में अलॉट किया गया था। अदालत ने प्रतिवादियों को प्रतियाचिका दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इसके बाद जवाबी याचिका दायर करने के लिए डीओपीटी को दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 6 हफ्ते तक स्थगित कर दी।

इसके साथ ही डीओपीटी को प्रत्युष सिन्हा समिति की रिपोर्ट और अन्य विवरण के साथ अगली सुनवाई में हाजिर होने के आदेश दिए। इसके पूर्व अदालत ने रोनाल्ड रास की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले वर्ष जारी डीओपीटी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों को वहीं जाना चाहिए, जहाँ उन्हें जाना चाहिए।

रोनाल्ड रास ने कैट में अपील की, अंतरिम आदेश नहीं मिला

राज्य पुनर्गठन के दौरान डीओपीटी ने अक्तूबर-2024 को आदेश जारी किए थे कि प्रत्युष सिन्हा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को जिस राज्य के कैडर में असाइन्ड किया गया था, उन्हें उसी राज्य में जाना होगा। इस आदेश पर रोनाल्ड रास ने कैट की शरण ली। कैट और उच्च न्यायालय ने भी डीओपीटी के आदेश पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया।

कैट ने कहा कि पूरी दलीलें सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा और फिलहाल डीओपीटी के ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया, इस कारण रोनाल्ड रास आंध्र-प्रदेश चले गए। पूरी दलीलें सुनने के बाद कैट ने 9 अप्रैल को आदेश जारी किए।

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डीओपीटी को रोनाल्ड रास को तेलंगाना असाइन्ड करने का ऑर्डर दिया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए डीओपीटी ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की। दलील सुनने के बाद खण्डपीठ ने कैट के आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया, जिस कारण रोनाल्ड रास की कोशिशों में खलल पड़ गया।

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