तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्कूलों में पीटीए गठन विवरण पेश करने के आदेश दिए

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर्स असोसिएशन के गठन को लेकर की जा रही कार्रवाई पर विवरण पेश करने के सरकार को आदेश दिए। तेलंगाना शिक्षा अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में पेरेंट्स-टीचर्स असोसिएशन के गठन के संबंध में सरकारी नियमों का पालन न होने का हवाला देते हुए संगारेड्डी ज़िला, कंदी ग्राम निवासी यू. मल्लिकार्जुन पाटिल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।

इस याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि स्कूल के कार्यक्रमों में अभिभावकों को भागीदार बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पेरेंट्स-टीचर्स असोसिएशन का गठन करने का नियम बनाया।

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स्कूलों के संचालन में न्यूनतम सुविधाओं के पर्यवेक्षण के लिए इस असोसिएशन की आवश्यकता है। शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर प्रधानाध्यापक द्वारा पेरेंट्स-टीचर्स असोसिएशन गठन किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से इस मामले पर विवरण देने के लिए 6 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिस कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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