सरकारी नौकरियों की भर्ती में दो प्रतिशत खेल कोटा : अदालत
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में खेल कोटा के तहत दो प्रतिशत आरक्षण अमल में लाने के राज्य सरकार को आदेश जारी किए। ग्रुप-1 समेत अन्य नौकरियों में भर्ती के दौरान दो प्रतिशत खेल कोटा को अमल में लाया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि नियम 1 और 2 के अनुसार प्रतिभावान खिलाड़ियों को समान अवसर देते हुए दो प्रतिशत खेल कोटा के तहत आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए। ग्रुप-1 की नियुक्ति में नियम 1 के तहत 23 खेल विभागों से संबंधित प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करना ही उचित नहीं है। वर्ष 2018 के दौरान जारी सरकारी आदेश संख्या 107 व 5 के अलावा वर्ष 2018 में जारी सरकारी आदेश संख्या 74 को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
ग्रुप-1 समेत जूनियर लेक्चरार पदों पर भर्ती के लिए टीजीपीएससी द्वारा अमल में लाए जा रहे नियमों में खेल कोटा के नियम को अमल में न लाने के कारण दायर 25 याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नामावरपु राजेश्वर राव ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें बताया गया कि ग्रुप-1 की भर्तियों में पद कम होने के कारण खिलाड़ियों को कोटा नहीं दिया जा सकता।
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न्यायालय ने खेल कोटा लागू और नियम स्पष्ट किए
न्यायाधीश ने कहा कि नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक का निर्धारण किया गया। इसके साथ ही खेल कोटा एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। ग्रुप-1 पदों से संबंधित नियम 1 के अनुसार अंतरराज्य स्तर के खेलों में भाग लेने वालों को अयोग्य करार देना कानून के खिलाफ है। नियम 1 और 2 का वर्गीकरण क्या खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्र की अनियमितताओं को रोकना है।
अदालत ने कहा कि अंतरराज्य खेल समेत सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने सरकारी आदेश संख्या 74, 107 और 5 से संबंधित अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की घोषणा की। इस अंतरिम आदेश के तहत रिक्त पदों पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने के आदेश दिए।
रिक्त पदों से संबंधित नियम 1 और 2 के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने के भी न्यायाधीश ने आदेश जारी किए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि वर्तमान समय तक भर्तियाँ की जा चुकी हैं, तो उनसे किसी प्रकार की कोई छेड़-छाड़ न करें। इसके पश्चात भविष्य में सरकारी नौकरियों पर भर्ती हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना में नियम 1 और 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार खिलाड़ियों को दो प्रतिशत खेल कोटा अमल में लाने के आदेश देते हुए न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।
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