हैदराबाद : तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया सरकार ने

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हैदराबाद, राज्य में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। अब तक जारी तबादलों पर प्रतिबंध को हटाते हुए वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आगामी 1 मई से 31 मई तक तबादलों का शेड्यूल घोषित किया गया है। इस साल 1 जनवरी तक एक ही स्थान पर तीन साल से कार्यरत कर्मचारियों के तबादलों की अनुमति दे दी गयी है। आगामी 1 से 7 मई तक कर्मचारी संघों के साथ चर्चा कर रिक्त पदों और अनिवार्य रूप से तबादला किए जाने वाले कर्मचारियों की जानकारी जारी की जाएगी। इसके बाद 8 मई से 15 मई तक कर्मचारियों से विकल्प लिये जाएंगे।

एक कर्मचारी अधिकतम 5 स्थानों को विकल्प के रूप में चुन सकता है। तत्पश्चात 16 से 24 मई तक आवेदनों की जांच होगी और 25 से 31 मई तक तबादलों से संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि 1 जून से कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। जनगणना कार्यों में लगे कर्मचारियों पर ये तबादला दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
वर्तमान में गैर-प्राथमिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक पदों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

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कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता

कठिन क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पति-पत्नी श्रेणी में तीन साल का नियम लागू नहीं होगा। वेब काउंसलिंग के माध्यम से कर्मचारियों के विकल्प लेकर तबादले किए जाएंगे। जरूरत के अनुसार पुलिस, वाणिज्य कर, आबकारी, रजिस्ट्रेशन, परिवहन और वन विभाग अलग-अलग विशेष दिशा-निर्देश जारी करेंगे। पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक एक ही स्थान पर चार वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से तबादला करने का निर्णय लिया गया।

सरकारी आदेशों के अनुसार अगले वर्ष 31 मई तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के तबादले केवल उनकी इच्छा पर ही होंगे। एक ही कैडर में 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी, विधवा, अगले वर्ष 31 मई तक सेवानिवृत्त होने वाले, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले, मानसिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों के अभिभावक, कैंसर, न्यूरो सर्जरी, किडनी, लीवर प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी और हड्डियों के टीबी से ग्रसित कर्मचारियों को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी।

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