कचरा और मलबा फेंकने वालों पर नकेल का नया औज़ार

हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम अब राजस्व वसूली के एक नये दौर में क़दम रखने जा रहा है। कचरा या मलबा फेंकने में लापरवाही सहित विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों को लक्षित एक ऐप बनाया गया है। इसमें 100 रुपये से लेकर लाख रुपये के जुर्माने लगाने से संबंधित चालान का विकल्प होगा। इसके लिए आज अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की गयी।

  • जीएचएमसी ने चालान के लिए बनाया ऐप
  • अधिकारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मुख्यालय में आज व्यापक चालान प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एएमएचओ, डिप्टी ईई (एसडब्ल्यूएम) और एसीपी स्तर के अधिकारियों को सीसीएमएस ऐप के माध्यम से जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सीसीएमएस ऐप: उल्लंघनों पर जुर्माना और ऑनलाइन भुगतान

अतिरिक्त आयुक्त (आईटी), (स्वच्छता), संयुक्त आयुक्त (आईटी) और टीजी ऑनलाइन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सीसीएमएस ऐप किस तरह काम करता है। टीजी ऑनलाइन इस ऐप को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीसीएमएस ऐप मुख्य रूप से चौराहों पर कूड़ा फेंकने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जुड़वा कूड़ेदानों की कमी और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी अपशिष्ट) की अनधिकृत डंपिंग जैसे उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को चालान भेजे जाएँगे।

उल्लंघन के स्थान की तस्वीर भौगोलिक निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर) के साथ खींचकर ऐप में रिकॉर्ड की जाएगी। सभी प्रकार के जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किये जाने का विकल्प होगा। भुगतान के लिए नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। अधिकारियों को चालान बनाने, उन्हें देखने और लंबित चालानों की निगरानी जैसी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी।

प्रारंभिक चरण में यह प्रणाली पायलट मोड में क्रियान्वित की जाएगी। सीसीएमएस ऐप जीएचएमसी के भीतर स्वच्छता मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन और शहर की सफाई में सुधार के लिए उपयोगी होगा।

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सीसीएमएस ऐप के जरिए जुर्माना और वाहनों की जब्ती

सीसीएमएस मोबाइल ऐप कचरा फेंकने में उल्लंघन के साथ सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने जैसे कई चिह्नित अपराधों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जीएचएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, अपराध के आधार पर जुर्माना 100 रुपये से 10,000 रुपये तक हो सकता है।

हालाँकि इससे पहले जीएचएमसी के ईवीडीएम द्वारा जारी किये जाने वाले चालान में जुर्माना राशि 25 हज़ार से लाख रुपये तक के विकल्प भी थे। ऐप के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाई में मलबा फेंकने पर जुर्माना लगाने के अलावा इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त किया जा सकता है।

इससे पहले लगाए गए जुर्माने की रसीदें जारी किए जाने के बाद संबंधित विभागाध्यक्षों की जवाबदेही और पर्यवेक्षण काफी कम था। अब इस ऐप की शुरुआत के साथ अधिकारी तस्वीरें क्लिक करेंगे, विवरण अपलोड करेंगे और जुर्माना वसूलेंगे। निगम की स्वच्छता शाखा बिल्डरों और जल निकायों में मलबा फेंकने वालों पर नकेल कसने के लिए टाउन प्लानिंग शाखा से सहायता लेगी।

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