बीआईएस ने अनधिकृत जल बोतलबंद इकाई पर कसी नकेल

हैदराबाद, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हैदराबाद शाखा ने आज एक पैकेज्ड पेयजल निर्माण इकाई की छानबीन की और जब्ती की कार्रवाई की। यह इकाई बिना वैध लाइसेंस के बीआईएस मानक चिह्न का अवैध रूप से उपयोग कर रही थी। बीआईएस मानक चिह्न का अनधिकृत उपयोग बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 और धारा 17(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।

बीआईएस ने अवैध पैकेज्ड पेयजल इकाई को जब्त किया

भारतीय मानक ब्यूरो ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे बीआईएस लाइसेंस की प्रामाणिकता की जांच किए बिना बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों की खरीद न करें। लाइसेंस विवरण की जांच बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट या बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। ब्यूरो ने आम जनता से कहा है कि यदि आपको लगता है कि कोई उत्पाद बीआईएस मानक चिह्न का दुरुपयोग कर रहा है या समाप्त या रद्द किए गए बीआईएस लाइसेंस का उपयोग कर रहा है, तो बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत बीआईएस को सूचित करें।

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