एसआई भर्ती रद्द होने पर सुप्रीम शरण में अभ्यर्थी
जयपुर, राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है। याचिका में चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती को बरकरार रखने की मांग करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कुछ अभ्यर्थियों ने नकल या पेपर लीक के जरिए अनुचित तरीके अपनाए हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा पास की है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वैध रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा में बनाए रखा जाए।
म्इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों की ओर से कैविएट दायर की जा चुकी है। एडवोकेट हरेंद्र नील द्वारा कैविएट दाखिल किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।
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इससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 4 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। (एजेंसियाँ)
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