एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी नहीं: नचियप्पन
नई दिल्ली, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ई.एम.एस. नचियप्पन ने संसद की एक समिति को बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव कानूनी रूप से इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त हो सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
कांग्रेस के पूर्व सांसद नचियप्पन ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था।
नचियप्पन ने एक देश, एक चुनाव विधेयक की समीक्षा कर रही समिति से यह भी कहा कि सरकार को अपने मौजूदा कार्यकाल में इस प्रस्ताव को लागू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिसूचना अगली लोकसभा के लिए छोड़ना कानूनी रूप से संदिग्ध होगा।
वह शुक्रवार को भाजपा के पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए और एक साथ चुनाव कराने संबंधी प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए।
सूत्रों के अनुसार, उन्होंने प्रस्तावित कानून के प्रावधान पर आपत्ति जताने के लिए विधायी अधिदेश पर समय से संबंधित सीमाओं के सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तिथि पर जारी एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं, और अधिसूचना की वह तिथि नियत तिथि कहलाएगी।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि संविधान में एक साथ या अलग-अलग चुनाव कराने की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। (भाषा)
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