हैदराबाद : वन्य पशुओं का शिकार करने वाले गिरफ्तार
हैदराबाद, गोलकोंडा ज़ोन की टास्क फोर्स पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर शादनगर, मख्तल के वन क्षेत्रों में एयर गन से वन्य पशुओं का शिकार करने वाले एक शिकारी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चार एयर गन, एक लाइसेंसी राइफल, 20 कारतूस, स्कॉर्पियो कार समेत कुल 8 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त की।
यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में अतिरिक्त टास्क फोर्स पुलिस उपायुक्त अंदे श्रीनिवास राव ने बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर आर. वेंकटेश ने वन अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी की। इस छापेमारी में अलिजा कोट्ला हैदराबाद निवासी बर्ड व्यापारी मो. मुज्जफर हुसैन उर्फ गुड्डू (42), जडचर्ला निवासी कॉलेज छात्र व शूटर मीर अहमद आमिर (27), अलिजा कोट्ला निवासी ऑप्टिकल शॉप संचालक अब्दुल्ला बिन सहेन (27), मोगलपुरा निवासी ऑप्टिकल शॉप संचालक सऊद बिन मोहम्मद बलब (41), अलिजा कोट्ला निवासी रैपिडो ड्राइवर मसूद बिन मोहम्मद (43), रुस्तीपल्ली ग्राम, मख्तल निवासी पेशे से किसान व वाइल्ड लाइफ लोकेटर के. शेखर (38) को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से एक बटन वाला चाकू और 8 सेलफोन भी जब्त किए गए। सेलफोन में वन पशुओं के शिकार संबंधी वीडियो भी दर्ज है।
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शेखर के जरिए जंगल में शिकार की साजिश
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मुज्जफर हुसैन और उसके दोस्तों को वन पशुओं के शिकार करने की आदत थी। वे मख्तल इलाके के कवली शेखर के जरिए वन इलाकों में जाकर शिकार करते थे। शेखर उन्हें जंगल में जानवरों के ठिकानों के बारे में जानकारी देता था। पिछले एक वर्ष से शेखर के जरिए आरोपी शादनगर, मख्तल के वन क्षेत्र में कई बार शिकार किया। विशेषकर वे राष्ट्रीय पक्ष मोर के अलावा एयर गन से कई हिरणों का शिकार कर चुके हैं और वे हिरण का माँस पकाकर खाते भी थे। शिकार के बाद जानवरों की खाल, सिर और दूसरे बचे हुए हिस्से जुराला परियोजना के बैक वॉटर में फेंक देते थे।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी मीर अहमद आमिर हालाँकि तेलंगाना राइफल असोसिएशन में शूटर है, लेकिन वह अपने पास मौजूद लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल गैर-कानूनी शिकार के लिए कर रहा था। जाँच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने गत 15 जनवरी, 2025 को मख्तल में मोर का शिकार किया और अप्रैल माह में दो हिरणों को गोली मार दी।
मई माह में चार हिरणों का शिकार कर कुछ माँस मुज्जफर के घर में फ्रिज में रखा गया था। जुलाई और नवंबर-2025 तथा फरवरी-2026 के दौरान कई बार हिरणों का शिकार कर आरोपियों ने उसका मांस खाया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 2(35), 9, 52, 39, 51, 56 के तहत मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए हैदराबाद ईस्ट रेंज के फॉरेस्ट रेंज अधिकारी को सौंप दिया गया है।
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