रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी देने की अनुमति
हैदराबाद, सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान एक घंटा पहले यानि शाम चार बजे कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने मंगलवार इस संबंध में एक आदेश जारी किया। हालांकि आपात स्थिति में सेवा की अनिवार्यता के मामले में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध, आउटसोर्सिंग, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान यानी 19 फरवरी से 20 मार्च तक इबादत करने के लिए शाम चार बजे छुट्टी लेने की अनुमति देती है। इसी बीच तीन दिन पहले जारी एक अलग विज्ञप्ति में राज्य शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रमजान के दौरान उर्दू माध्यम के स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक कर दिया जाए।
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